आईएनएक्स मीडिया केस पर पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चितंबरम को बहुत बड़ा झटका लगा है दिल्ली हाईकोर्ट पी. चितंबरम की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दी है और अब चितंबरम को जेल में ही रहना पड़ेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा की अगर पी. चितंबरम को इस स्टेज पर जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक अकाउंट समेत शेल कम्पनिया और मनी ट्रोल को साबित करना जाँच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जायेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हवाला देते हुए बोली की जनहित में पी. चितंबरम की जमानत याचिका को ख़ारिज की जाती है इस अपराध के कारण देश को आर्थिक रूप से देश को बहुत नुकसान हुआ है।
बता दे की इस से पहले पी. चितंबरम की जामनत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कही थी की उनकी न्यायिक हिरासत अब 27 नवम्बर तक बड़ा दी जाती है।
चितंबरम को कब जेल ले जाया गया
आईएनएक्स मीडिया केस पर पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चितंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर ली थी जिसके बाद 5 सितम्बर को उन्हें जेल भेज दिया गया था फ़िलहाल पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चितंबरम को तिहाड़ जेल में बंद कर रखा गया है बता दे की 8 नवम्बर के दिन प्रवर्तन निर्देशालय की दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।